देश की खबरें | अदालत ने वरिष्ठ नागरिक को आघात होने की दलील स्वीकार की, उसके विरुद्ध दर्ज मामला निरस्त किया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. बंबई उच्च न्यायालय ने 73 वर्षीय एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के विरुद्ध, लापरवाही से वाहन चलाने और एक व्यक्ति को घायल करने के संबंध में दर्ज मामले को हाल में निरस्त कर दिया।

मुंबई, 16 फरवरी बंबई उच्च न्यायालय ने 73 वर्षीय एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के विरुद्ध, लापरवाही से वाहन चलाने और एक व्यक्ति को घायल करने के संबंध में दर्ज मामले को हाल में निरस्त कर दिया।

अदालत ने यह पाया कि मुंबई में सितंबर 2021 में हुई दुर्घटना के समय वरिष्ठ नागरिक को आघात हुआ था जिसकी वजह से वह वाहन पर से नियंत्रण खो बैठे थे और दुर्घटना हो गई थी जिसमे एक व्यक्ति घायल हो गया था।

न्यायमूर्ति प्रसन्न वराले और न्यायमूर्ति अनिल किलोर ने आरोपी राजन रुवाला की ओर से दायर एक याचिका को गत सप्ताह मंजूरी दी थी। इसके साथ ही अदालत ने लापरवाही से कार चलाने और एक व्यक्ति को घायल करने के संबंध में पुलिस द्वारा दर्ज किये गए मामले को निरस्त कर दिया।

घटना दो सितंबर 2021 को हुई थी जब रुवाला अपनी कार पर नियंत्रण खो बैठे और गाड़ी फुटपाथ पर चली गई जिससे 32 वर्षीय प्रदीप हाजरीकर नामक मजदूर घायल हो गया था।

रुवाला की वकील आनन्दिनी फर्नांडीज ने अदालत को बताया कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और याचिकाकर्ता को आघात हुआ था जिसके कारण वह अचेत हो गए और कार पर उनका नियंत्रण नहीं रहा था।

फर्नांडीज ने कहा कि रुवाला ने घायल व्यक्ति के इलाज का खर्च उठाया और उसके खाते में 90 हजार रुपये जमा किये।

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