Maharashtra: ठाणे की अदालत ने हत्या के मामले में दो मजदूरों को बरी किया
महाराष्ट्र में ठाणे की एक अदालत ने 2020 के हत्या के एक मामले में नवी मुंबई के दो मजदूरों को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा. अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश पी एम गुप्ता ने 27 मार्च को आदेश पारित किया था. जिसे शनिवार को उपलब्ध कराया गया.
ठाणे, 1 अप्रैल : महाराष्ट्र में ठाणे की एक अदालत ने 2020 के हत्या के एक मामले में नवी मुंबई के दो मजदूरों को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा. अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश पी एम गुप्ता ने 27 मार्च को आदेश पारित किया था. जिसे शनिवार को उपलब्ध कराया गया. अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि 20 जनवरी, 2020 को संतोष कस्बे नामके व्यक्ति काम के लिए घर से निकला था और वापस नहीं लौटा. उसका मोबाइल फोन भी बंद पाया गया. आरोपी तुर्भे इलाके में संतोष कस्बे के ही मोहल्ले में रहता था.
उन्होंने बताया कि दो दिन बाद कस्बे का शव मोहल्ले में बोरे में लिपटा मिला था. अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी रात में शराब पी रहे थे, जब कस्बे वहां पर पहुंचा तो उसके बीच झगड़ा शुरू हो गया. दोनों पर आरोप है कि उसने कथित रूप से कस्बे पर पत्थर और हथौड़े से वार कर उसकी हत्या कर दी. अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि हत्या के बाद दोनों ने घटनास्थल की सफाई की और कस्बे के शव को एक बोरे में भर दिया. यह भी पढ़ें : ठाणे की अदालत ने हत्या के मामले में दो मजदूरों को बरी किया
वहीं, न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि घटना आधी रात के आसपास हुई थी, जब लोग आमतौर पर सो रहे होते हैं. आदेश में कहा गया है कि हमला 10 से 15 मिनट तक चला होगा और पड़ोसियों ने झगड़ा और चीख-पुकार सुनी होगी. उन्होंने आगे बताया कि अभियोजन पक्ष द्वारा अदालत में प्रस्तुत गवाह मामले का समर्थन नहीं कर रहे थे और यह साबित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष, परिस्थितिजन्य या वैज्ञानिक सबूत नहीं है कि आरोपी ने सबूत नष्ट करने का प्रयास किया था.