देश की खबरें | चौतीस साल पुराने मामले में छह लोगों को दस-दस साल की सजा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की विशेष जिला अदालत ने चौंतीस साल पुराने मामले में एक दलित व्यक्ति की भूमि पर कब्ज़ा करने के संबंध में छह लोगों को दोषी करार देते हुये बृहस्पतिवार को दस- दस साल के कैद की सजा सुनायी है।

भदोही (उप्र), दो मार्च उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की विशेष जिला अदालत ने चौंतीस साल पुराने मामले में एक दलित व्यक्ति की भूमि पर कब्ज़ा करने के संबंध में छह लोगों को दोषी करार देते हुये बृहस्पतिवार को दस- दस साल के कैद की सजा सुनायी है।

इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक को सत्रह-सत्रह हज़ार रूपये का जुर्माना भी अदा करने का आदेश दिया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला सुरयावा थाना के दानपुर पट्टी पश्चिम ज्ञानपुर जिला वाराणसी निवासी हीरा लाल हरिजन को सरकार की तरफ से मिली एक बिस्वा भूमि के पट्टे पर बने कच्चे मकान का था।

इसी पर कब्ज़े को लेकर उस समय के भदोही विधायक मूल चंद के पुत्र ब्रिज मोहन ने कई लोगों ने देशी कट्टा और बम से हमला करते हुए कच्चा मकान गिरा दिया और दो मोटरसाइकिल, तीन साईकिल को कुचल कर आग लगा कर जला दिया था। यह घटना 18 जून 1989 की दोपहर को हुयी थी ।

इस मामले में ब्रिज मोहन ,जोखन ,शिव शंकर ,रमा शंकर ,गौरीशंकर ,राज कुमार ,शिव कुमार ,ज्वाला प्रसाद ,बिहारी लाल ,चिंतामणि ,बैज नाथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया जिसकी कार्रवाई और सुनवाई साल 1990 से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी की अदालत में चली।

विशेष लोक अभियोजक ने बताया की भदोही के जिला अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) असद अहमद हाशमी की अदालत ने वर्तमान में शिव शंकर, रमा शंकर, ,गौरी शंकर, राज कुमार, शिव कुमार, व बैजनाथ को दोषी पाते हुए सभी को 10 -10 साल की सजा सुनायी ।

इसके साथ ही प्रत्येक दोषी को 17 -17 हज़ार रूपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया और जुर्माना अदा नहीं करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त साधारण सज़ा भुगतने का आदेश दिया गया है।

सं जफर

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