देश की खबरें | पराली जलाना रोकना होगा : उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में वायु प्रदूषण पर कहा

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नयी दिल्ली, 10 नवंबर उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि पंजाब में और दिल्ली से लगे कुछ अन्य राज्यों में पराली जलाना रोकना होगा तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रदूषण का स्तर घटाने के लिए एक समाधान ढूंढना होगा।

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से जुड़े एक विषय की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि प्रदूषण के मुद्दे पर कई रिपोर्ट और समितियां हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हो रहा है।

पीठ ने कहा कि शीर्ष न्यायालय नतीजे देखना चाहता है।

पीठ के सदस्य न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अहसनुद्दीन अमानउल्ला हैं।

न्यायालय को यह बताया गया कि खेतों में पराली जलाये जाने को रोकने के लिए हर कोशिश की जा रही है।

शीर्ष न्यायालय ने वायु प्रदूषण पर 1985 में पर्यावरणविद एम सी मेहता द्वारा दायर एक याचिका पर विचार करते हुए और विषय की सुनवाई के दौरान उठाये गए पराली जलाने के मुद्दे पर यह टिप्पणी की।

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