नयी दिल्ली, 11 अप्रैल कोरोना वायरस महामारी के दौरान सेंट स्टीफेंस अस्पताल की गुड़गांव शाखा से बर्खास्त किए गए पांच कर्मियों ने अस्पताल के इस फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
गुड़गांव स्थित सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल हेल्थकेयर फैसिलिटी के पूर्व कर्मियों ने अपनी याचिका में दलील दी कि यह फैसला उन्हें कोई नोटिस दिए बिना या सुनवाई का मौका दिए बगैर लिया गया।
अर्जी में कहा गया है कि यहां तीस हजारी में स्थित सेंट स्टीफेंस अस्पताल के प्रबंधन ने 30 मार्च को यह निर्णय लिया क्योंकि वह अपनी गुड़गांव शाखा को बंद कर रहा है।
याचिका में दावा किया गया है कि अस्पताल ने अन्य किसी को बर्खास्त नहीं किया।
अस्पताल के अलावा इस याचिका में गृह मंत्रालय और रोजगार मंत्रालय को पक्षकार बनाया गया है।
याचिका में कहा गया है कि बर्खास्तगी के कारण याचिकाकर्ताओं के पास इस कोरोना वायरस महामारी के दौरान आजीविका का कोई साधन नहीं रहा गया है।
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