देश की खबरें | सेंट फ्रांसिस जेवियर टिप्पणी मामला: गोवा के पूर्व आरएसएस प्रमुख वेलिंगकर को अग्रिम जमानत मिली

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. बंबई उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने मंगलवार को राज्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के पूर्व प्रमुख सुभाष वेलिंगकर को, सेंट फ्रांसिस जेवियर के बारे में अपने बयान से कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में अग्रिम जमानत दे दी।

पणजी, 15 अक्टूबर बंबई उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने मंगलवार को राज्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के पूर्व प्रमुख सुभाष वेलिंगकर को, सेंट फ्रांसिस जेवियर के बारे में अपने बयान से कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में अग्रिम जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति बी. पी. देशपांडे की एकल पीठ ने अग्रिम जमानत के लिए मुख्य याचिका तथा पीड़ित पक्षों द्वारा दायर पांच अन्य हस्तक्षेप याचिकाओं का निपटारा कर दिया। पीठ ने 10 अक्टूबर को वेलिंगकर को आंशिक राहत प्रदान की थी।

बिचोलिम पुलिस ने राज्य में अलग - अलग थानों में पूर्व आरएसएस नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज होने के बाद धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में उनके खिलाफ छह अक्टूबर को एक मामला दर्ज किया था।

पुलिस ने आप विधायक क्रूज सिल्वा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत का संज्ञान लिया था, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

उच्च न्यायालय में हस्तक्षेप याचिका के माध्यम से आम आदमी पार्टी (आप) विधायक सिल्वा का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील अमित पालेकर ने मंगलवार को कहा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 35 के तहत वेलिंगकर को नोटिस जारी किए गए थे, जिसका उन्होंने 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अनुपालन किया।

अदालत के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए पालेकर ने कहा कि चूंकि वेलिंगकर ने नोटिस का अनुपालन किया है, इसलिए सरकारी वकील ने भी पीठ के समक्ष कहा कि उनकी गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है।

उन्होंने कहा, ‘‘अतः कानून के अनुसार, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि मुख्य आवेदन (अग्रिम जमानत के लिए) और सभी हस्तक्षेप याचिकाओं का निपटारा किया जाता है।’’

सुनवाई के दौरान पालेकर ने कहा कि वेलिंगकर के वकील ने यह भी अनुरोध किया था कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा मामले की योग्यता पर दिए गए बयानों को हटा दिया जाए। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने आठ अक्टूबर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था।

वकील ने कहा कि न्यायाधीश ने निचली अदालत द्वारा अपने फैसले में की गई कुछ टिप्पणियों को हटा दिया।

गोवा के सेंट फ्रांसिस जेवियर पर वेलिंगकर के बयान से छह अक्टूबर को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया।

मुख्य विरोध प्रदर्शन मडगांव शहर में हुआ, जहां पूरे दिन राजमार्ग अवरुद्ध रहा तथा प्रदर्शनकारियों ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की।

सेंट फ्रांसिस जेवियर के पवित्र अवशेष पुराने गोवा के ‘बेसिलिका ऑफ बोम जीसस’ में संरक्षित हैं।

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