देश की खबरें | अवमानना की कार्यवाही में विशेष सचिव को हिरासत में रखा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अवमानना की कार्यवाही के तहत प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के विशेष सचिव रजनीश चंद्रा के खिलाफ हिरासत में रखने का आदेश पारित करते हुए उन्हें शुक्रवार को अदालत के उठने तक हिरासत में रखा और आदेश का अनुपालन नहीं करने के लिए 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

प्रयागराज, 21 दिसंबर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अवमानना की कार्यवाही के तहत प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के विशेष सचिव रजनीश चंद्रा के खिलाफ हिरासत में रखने का आदेश पारित करते हुए उन्हें शुक्रवार को अदालत के उठने तक हिरासत में रखा और आदेश का अनुपालन नहीं करने के लिए 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

हिरासत में रखने का आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय द्वारा सेवानिवृत्त सहायक अध्यापिका सुमन देवी की अवमानना याचिका पर पारित किया गया। सुमन देवी ने अपनी अवमानना याचिका में अदालत के आदेश के बावजूद वेतन का भुगतान नहीं किए जाने का आरोप लगाया था।

अदालत ने अपने आदेश में कहा, “विशेष सचिव द्वारा मांगी गई माफी से यह अदालत उन्हें अवमानना की कार्रवाई से बरी नहीं करती क्योंकि यह माफी अवमानना की कार्यवाही से बचने के लिए मांगी गई है।”

अदालत ने कहा, “रजनीश चंद्रा इस अदालत के दोपहर एक बजे उठने तक हिरासत में रहेंगे और चार जनवरी, 2025 तक इस अदालत के महानिबंधक के पास 2,000 रुपये जुर्माना भरेंगे।”

अदालत के आदेश के बाद, उन्हें अदालत के अधिकारी द्वारा दोपहर एक बजे तक हिरासत में ले लिया गया।

अदालत ने कहा, “विशेष सचिव ने चार मार्च, 2024 के आदेश के बावजूद याचिकाकर्ता का वेतन भुगतान रोका। इससे पता चलता है कि उन्होंने अवमानना की कार्यवाही से बचने के लिए माफी मांगी है।”

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