देश की खबरें | एसआईटी, राज्य सरकार जरकिहोली प्रकरण में बहस से पहले लिखित दलीलें पेश करें: कर्नाटक उच्च न्यायालय

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बेंगलुरु, 26 सितंबर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को विशेष जांच दल (एसआईटी) और राज्य सरकार को पूर्व मंत्री रमेश जरकिहोली के कथित ‘वीडियो-लीक जबरन वसूली’ मामले की जांच को चुनौती देने वाली याचिका पर लिखित दलीलें पेश करने का निर्देश दिया।

कथित पीड़िता की ओर से पेश प्रख्यात वकील इंदिरा जयसिंह ने अदालत में कहा कि जहां तक उन्हें पता है, (उस हिसाब से) अन्य पक्षों ने अब तक लिखित दलीलें नहीं पेश की हैं। उन्होंने कहा कि एसआईटी की ‘बी’ रिपोर्ट की अनुदित प्रति भी प्रदान नहीं की गयी है।

याचिका की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति सुनील दत्त यादव ने कहा, ‘‘ जबतक लिखित दलीलें नहीं पेश की जाती है, मेरा इराद दलीलों को सुनने का नहीं है। लिखित दलीलें देने में अब और विलंब नहीं किया जा सकता। मैं पर्याप्त मौके दे चुका हूं।’’

अदालत ने अपने आदेश में कहा, ‘‘ याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा है कि उनकी ओर से लिखित दलील दी जा चुकी है। एसआईटी एवं राज्य (सरकार) समेत अन्य पक्षों को सार-संक्षेप एवं लिखित दलीलें दाखिल करनी हैं ताकि याचिकाकर्ता संबंधित मुद्दे से वाकिफ हों तथा इससे न्याय मित्र को भी अन्य पक्षों के रूख के बारे में मदद मिलेगी।’’

फरवरी, 2021 में एक वीडियो के लीक होने एवं कुछ चैनलों पर प्रसारित होने के बाद जरकिहोली के विरूद्ध यौन हमले की शिकायत दर्ज करायी गयी थी। उसके बाद उन्हें मंत्रिपद से इस्तीफा देना पड़ा था।

जरकिहोली ने जवाबी शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया कि उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए यह वीडियो लीक किया गया। उन्होंने इस संबंध में कथित पीड़िता एवं दो अन्य पर आरोप लगाया।

जरकिहोली की शिकायत पर एसआईटी बनायी गयी। पीड़िता ने एसआईटी के गठन को उच्च न्यायालय में चुनौती दी । उसी पर अब सुनवाई हो रही है।

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