देश की खबरें | रिश्वत मामले में ‘ब्रिज एंड रूफ कंपनी’ के अध्यक्ष के कार्यकारी सचिव सहित सात लोग गिरफ्तार
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने ओडिशा में ‘एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल’ के लिए निविदा गुजरात की एक निजी कंपनी को देने से जुड़े 20 लाख रुपये के कथित रिश्वत मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ‘ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड’ के अध्यक्ष के कार्यकारी सचिव तथा छह अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।
नयी दिल्ली, 17 सितंबर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने ओडिशा में ‘एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल’ के लिए निविदा गुजरात की एक निजी कंपनी को देने से जुड़े 20 लाख रुपये के कथित रिश्वत मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ‘ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड’ के अध्यक्ष के कार्यकारी सचिव तथा छह अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के कार्यकारी सचिव आशीष राजदान, राजकोट की एक निजी कंपनी ‘हेतल कुमार प्रवीणचंद्र राज्यगुरु’ के मालिक तथा पांच अन्य लोगों शशांक कुमार जैन, सोमेश चंद्र, वीर ठक्कर, राजीव रंजन और तरंग अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया।
सीबीआई के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, ‘‘ आरोप हैं कि ओडिशा में ‘एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल’ की निविदा प्राप्त करने के लिए आरोपियों ने साजिश रची। यह निविदा एक निजी कंपनी (एचपी राज्यगुरु) को जारी की गई थी....।’’
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि जैन निजी कंपनी को निविदा देने के लिए ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता के अज्ञात अधिकारियों की ओर से राज्यगुरु से सीधे और एक अन्य व्यक्ति के माध्यम से रिश्वत की मांग कर रहा था।
राज्यगुरु ने कथित तौर पर जैन को आश्वासन दिया था कि वह हवाला चैनलों के माध्यम से उसे 20 लाख रुपये (लगभग) भेज देगा।
एजेंसी ने उस वक्त जाल बिछाया जब कोलकाता में लेन-देन होना था और इस संबंध में दो निजी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया तथा रिश्वत के 19.96 लाख रुपये जब्त किए।
सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा,‘‘ जांच के दौरान यह पाया गया कि उक्त रिश्वत कथित तौर पर ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के अध्यक्ष के कार्यकारी सचिव के लिए थी। इस कार्यकारी सचिव और अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।’’
उन्होंने बताया कि सीबीआई ने आरोपियों के कोलकाता, दिल्ली, नोएडा, मुंबई, नागपुर एवं राजकोट स्थित परिसरों में छापे मारे तथा 26.60 लाख की नकदी तथा अन्य सामान बरामद किया।
उन्होंने कहा, ‘‘कंपनी के मालिक को अहमदाबाद में एक अदालत में पेश किया गया जहां से उसे 21 सितंबर, 2023 तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। शेष आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा।’’
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