Maharashtra: सांगली में नौ लोगों की हत्या के मामले में काला जादू अधिनियम की धाराएं जोड़ी गईं

महाराष्ट्र पुलिस ने सांगली जिले में दो भाइयों के परिवार के नौ सदस्यों की हत्या के आरोपी एक तांत्रिक सहित दो लोगों के खिलाफ दर्ज मामले में शनिवार को काला जादू एवं अंधविश्वास विरोधी अधिनियम की धाराएं जोड़ीं.

प्राथमिकी दर्ज (File Photo)

मुंबई, 3 जुलाई : महाराष्ट्र पुलिस ने सांगली जिले में दो भाइयों के परिवार के नौ सदस्यों की हत्या के आरोपी एक तांत्रिक सहित दो लोगों के खिलाफ दर्ज मामले में शनिवार को काला जादू एवं अंधविश्वास विरोधी अधिनियम की धाराएं जोड़ीं. एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी.

मुंबई से 380 किलोमीटर से अधिक दूर मिराज के महिशाल में 20 जून को माणिक और पोपट वनमोर बंधुओं के दो घरों में ये शव मिले थे. यह भी पढ़ें : Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में आज स्पीकर का होगा चुनाव, शिंदे गुट के साथ देवेंद्र फडणवीस ने की बैठक

अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने सोलापुर के निवासी आरोपी तांत्रिक अब्बास मोहम्मद अली बगवान और उसके सहयोगी धीरज सुरवासे के खिलाफ महाराष्ट्र मानव बलि एवं अन्य अमानवीय, बुराई और अघोरी प्रथाओं व काला जादू की रोकथाम और उन्मूलन अधिनियम 2013 की संबंधित धाराएं जोड़ीं.

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