देश की खबरें | ओखला में धारा 144 लागू, जामिया के छात्रों-शिक्षकों को एकत्रित नहीं होने का निर्देश
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. जामिया मिलिया इस्लामिया ने अपने छात्रों और शिक्षकों को विश्वविद्यालय परिसर व उसके आसपास समूह में एकत्रित नहीं होने का निर्देश दिया है क्योंकि पुलिस ने पूरे ओखला इलाके में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत पाबंदी लगा रखी है।
नयी दिल्ली, 27 सितंबर जामिया मिलिया इस्लामिया ने अपने छात्रों और शिक्षकों को विश्वविद्यालय परिसर व उसके आसपास समूह में एकत्रित नहीं होने का निर्देश दिया है क्योंकि पुलिस ने पूरे ओखला इलाके में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत पाबंदी लगा रखी है।
विश्वविद्यालय के मुख्य ‘प्रॉक्टर’ ने सोमवार को जारी एक नोटिस में कहा कि जामिया नगर थाने के एसएचओ ने सूचित किया है कि 19 सितंबर से ये पाबंदियां लागू है क्योंकि सूचना मिली थी कि कुछ लोग या समूह शांति व्यवस्था भंग करने वाली गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं।
नोटिस के अनुसार एसएचओ ने कहा है कि 17 नवंबर तक पूरे ओखला (जामिया नगर) क्षेत्र में यह पाबंदी लागू रहेगी।
हालांकि पुलिस ने इस बात से इनकार किया है कि यह आदेश पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के खिलाफ जारी कार्रवाई से जुड़ा है।
दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत किसी क्षेत्र में चार या इससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहती है। आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 के तहत दंडनीय है।
मुख्य प्रॉक्टर की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि आदेश के मद्देनजर जामिया मिल्लिया इस्लामिया के सभी छात्रों और शिक्षण व गैर-शिक्षण कर्मचारियों को सामूहिक रूप से या किसी मार्च, आंदोलन, धरने अथवा बैठक के तहत परिसर के अंदर व बाहर इकट्ठा नहीं होने की सलाह दी जाती है।
यह नोटिस जामिया के शिक्षकों द्वारा शांतिपूर्ण विरोध मार्च की घोषणा के एक दिन बाद जारी किया गया है।
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