जरुरी जानकारी | जेएंडके बैंक को समय पर सूचना न देने पर सेबी ने चेतावनी जारी की
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नयी दिल्ली, 14 जनवरी पूंजी बाजार नियामक सेबी ने जेएंडके बैंक को प्रबंध निदेशक (एमडी) एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) की नियुक्ति के खुलासे से संबंधित नियामकीय प्रावधान का अनुपालन न करने पर चेतावनी जारी की है।
जेएंडके बैंक ने मंगलवार को शेयर बाजारों को बताया कि प्रबंध निदेशक एवं सीईओ की नियुक्ति की सूचना सेबी को 24 घंटे के भीतर देने की निर्धारित समयसीमा से एक घंटा 40 मिनट की देरी से दी गई थी। यह खुलासा 25 दिसंबर, 2024 को निर्धारित समय सीमा के बाद किया गया था।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बैंक को भेजे अपने पत्र में कहा है कि प्रबंध निदेशक एवं सीईओ की नियुक्ति से संबंधित घटना को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि बैंक के शेयरों की कीमत और मात्रा में उछाल देखा गया।
बैंक ने प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में अमिताभ चटर्जी की नियुक्ति के संबंध में 25 दिसंबर, 2024 को एक खुलासा किया था। यह नियुक्ति तीन साल की अवधि के लिए की गई थी।
सेबी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा, "आपको भविष्य में सावधान रहने और ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए अपने अनुपालन मानकों में सुधार करने की सलाह दी जाती है। ऐसा न करने पर सेबी अधिनियम, 1992 और उसके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुरूप उचित प्रवर्तन कार्रवाई शुरू की जाएगी।
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