जरुरी जानकारी | सेबी ने ओरिएंट रिसॉर्टस, दो अन्य लोगों पर 85 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. पूंजी बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों का धन नहीं लौटाने और कामकाज बंद करने के उसके पहले दिये आदेश का पालन नहीं करने पर ओरिएंट रिसोर्ट्स (इंडिया) और दो व्यक्तियों पर कुल 85 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
नयी दिल्ली, 12 जनवरी पूंजी बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों का धन नहीं लौटाने और कामकाज बंद करने के उसके पहले दिये आदेश का पालन नहीं करने पर ओरिएंट रिसोर्ट्स (इंडिया) और दो व्यक्तियों पर कुल 85 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
यह जुर्माना ओरिएंट रिसोर्ट्स (इंडिया) प्रा. लि. (ओआरआईपीएल), दिल्पेश वी शाह और दर्शनभाई अरविंदभाई शाह पर लगाया गया है।
सेबी ने नवंबर 2013 में एक आदेश पारित किया था जिसमें ओरिएंट रिसॉर्टस को अपना कामकाज बंद करने और निवेशकों से लिये गये धन को वापस लौटाने को कहा गया था। कंपनी ने यह धन अपनी अवैध सामूहिक निवेश योजना के जरिये जुटाया था।
कंपनी ने ‘वनश्री टीक बंपर मुनाफा योजना के तहत’ 1993 में 910 रुपये प्रति यूनिट के दाम पर धन जुटाया था जिसपर 18 साल बाद निवेशक को 91,000 रुपये देने का वादा किया गया था। ओआरआईपीएल ने अभी तक निवेशकों को उनके मुनाफा, आय का भुगतान नहीं किया है।
सेबी ने इस उल्लंघन पर ओआरआईपीएल पर 35 लाख रुपये, वहीं दिल्पेश वी शाह पर 35 लाख और दर्शनभाई अरविंद भाई शाह पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
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