जरुरी जानकारी | सेबी ने निवेश सलाहकारों के लिए योग्यता संबंधी नियमों के अनुपालन की अवधि बढ़ाई
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को निवेश सलाहकारों के लिए योग्यता और अनुभव से संबंधित नई शर्तों के अनुपालन के लिए समयसीमा दो साल बढ़ाकर सितंबर, 2025 कर दी है।
नयी दिल्ली, 11 अक्टूबर पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को निवेश सलाहकारों के लिए योग्यता और अनुभव से संबंधित नई शर्तों के अनुपालन के लिए समयसीमा दो साल बढ़ाकर सितंबर, 2025 कर दी है।
पहले इन नियमों के अनुपालन के लिए 30 सितंबर, 2023 तक की समयसीमा तय की गई थी।
इसके तहत व्यक्तिगत निवेश सलाहकारों, गैर-व्यक्तिगत निवेश सलाहकारों के प्रमुख अधिकारियों और निवेश सलाह से जुड़े व्यक्तियों को बढ़ी हुई योग्यता और अनुभव संबंधी प्रावधानों का अनुपालन करना होगा।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक परिपत्र में कहा, ‘‘विभिन्न हितधारकों से मिले सुझावों के आधार पर और निवेश सलाह के क्षेत्र के उभरते परिदृश्य को देखते हुए योग्यता और अनुभव से संबंधित अतिरिक्त प्रावधानों के अनुपालन की समयसीमा 30 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है।’’
शेयर बाजार बीएसई के पूर्ण-स्वामित्व वाली अनुषंगी बीएसई एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन लिमिटेड (बीएएसएल) को निर्देश दिया गया है कि वह सेबी के इस परिपत्र के प्रावधानों को अपने सदस्यों के संज्ञान में लाए और इसे अपनी वेबसाइट पर भी डाले।
निवेश सलाहकारों के प्रशासन और निगरानी का जिम्मा बीएएसएल को सौंपा गया है।
सेबी के बोर्ड की सितंबर में हुई बैठक में इस बदलाव से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)