जरुरी जानकारी | लार्ज वैल्यू फंड की अवधि बढ़ाने की सीमा में सेबी ने किया संशोधन
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. बाजार नियामक सेबी ने वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) मानकों में संशोधन किया है जिसमें 'लार्ज वैल्यू फंड' की तरफ से अवधि बढ़ाने के लिए अधिकतम स्वीकार्य सीमा तय की गई है।
नयी दिल्ली, आठ अगस्त बाजार नियामक सेबी ने वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) मानकों में संशोधन किया है जिसमें 'लार्ज वैल्यू फंड' की तरफ से अवधि बढ़ाने के लिए अधिकतम स्वीकार्य सीमा तय की गई है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक अधिसूचना में कहा कि मान्यता-प्राप्त निवेशक एक लार्ज वैल्यू फंड का कार्यकाल पांच साल तक बढ़ा सकते हैं। यह मान्यता-प्राप्त निवेशकों के लिए लार्ज वैल्यू फंड में उनके निवेश के मूल्य के आधार पर दो-तिहाई यूनिट धारकों की मंजूरी के अधीन है।
मान्यता-प्राप्त निवेशकों के लिए लार्ज वैल्यू फंड की किसी भी मौजूदा योजना की अवधि को बढ़ाना सेबी की तरफ से तय शर्तों पर निर्भर करेगा।
सेबी के इस कदम का उद्देश्य मान्यता-प्राप्त निवेशकों के लिए लार्ज वैल्यू फंड में निवेश परिदृश्य को लेकर स्पष्टता लाना है।
मान्यता-प्राप्त निवेशकों के लिए लार्ज वैल्यू फंड (एलवीएफ) एक वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) या एआईएफ की योजना है जिसमें प्रत्येक निवेशक एक मान्य निवेशक है और वह न्यूनतम 70 करोड़ रुपये का निवेश करता है।
इसके अलावा नियामक ने पहली और दूसरी श्रेणी के एआईएफ को निवेशकों से निकासी में अस्थायी कमी पूरा करने के लिए 30 दिन तक उधार लेने की अनुमति दी है, ताकि कारोबार करने में आसानी हो और परिचालन में लचीलापन लाया जा सके।
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