जरुरी जानकारी | सैट ने पीटीसी इंडिया के पूर्व सीएमडी राजीव कुमार मिश्रा के बारे में सेबी के आदेश पर रोक लगाई

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नयी दिल्ली, 24 जून प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने पीटीसी इंडिया के पूर्व चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) राजीव कुमार मिश्रा के बारे में सेबी के आदेश पर रोक लगा दी है।

सेबी ने कंपनी संचालन में खामियों का हवाला देते हुए मिश्रा को छह महीने के लिए किसी भी सूचीबद्ध इकाई में निदेशक बनने से रोक दिया था।

बाजार नियामक सेबी के 12 जून के आदेश के बाद मिश्रा पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (पीएफएस) के चेयरमैन और गैर-कार्यकारी निदेशक तथा पीटीसी इंडिया लिमिटेड के सीएमडी नहीं रहे।

पीटीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रवर्तित पीएफएस एक गैर-जमा लेने वाली एनबीएफसी है। इसे अवसंरचना वित्त कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

मिश्रा को अंतरिम राहत देते हुए सैट ने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा, ''यह आदेश सुनवाई की अगली तारीख तक लागू रहेगा, बशर्ते अपीलकर्ता दो सप्ताह के भीतर सेबी के पास जुर्माने की 50 प्रतिशत राशि जमा कर दे।''

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने उन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

मिश्रा के अलावा, बाजार नियामक ने कंपनी के पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ पवन सिंह को दो साल के लिए किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक का पद लेने से रोक दिया है और उन पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

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