जरुरी जानकारी | सैट ने गोयनका, चंद्रा पर सेबी के आदेश पर सुनवाई 13 सितंबर तक टाली
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने शुक्रवार को बाजार नियामक सेबी के पुष्टिकरण आदेश को चुनौती देने वाली पुनीत गोयनका और सुभाष चंद्रा की याचिका पर अंतिम सुनवाई 13 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी।
मुंबई, आठ सितंबर प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने शुक्रवार को बाजार नियामक सेबी के पुष्टिकरण आदेश को चुनौती देने वाली पुनीत गोयनका और सुभाष चंद्रा की याचिका पर अंतिम सुनवाई 13 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने आदेश में ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के पुनीत गोयनका और सुभाष चंद्रा को कंपनी और अन्य इकाइयों में कोई भी शीर्ष पद संभालने से रोक दिया था।
गोयनका और चंद्रा की ओर से पेश वकीलों अभिषेक मनु सिंघवी एवं नवरोज़ सीरवई का पक्ष सुनने के बाद सैट ने मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर के लिए निर्धारित कर दी।
सैट ने कहा कि वह 14 सितंबर को गोयनका और चंद्रा का जवाब सुनेगा।
सिंघवी ने अपनी दलील में कहा कि सेबी ने जांच पूरी किए बगैर अपना अंतिम आदेश पारित कर दिया और यह महज अटकलों पर आधारित है।
उन्होंने कहा कि बाजार नियामक के पास ज़ी एंटरटेनमेंट का पैसा दूसरी कंपनियों में भेजने के आरोप साबित करने के लिए बैंक बहीखाते के अलावा कोई सबूत नहीं है।
सेबी ने अपने पुष्टिकरण आदेश में गोयनका और चंद्रा को कंपनी और अन्य संगठनों में कोई भी निदेशक या अन्य प्रमुख प्रबंधकीय पद संभालने से रोक दिया है।
सिंघवी ने यह भी कहा कि सेबी का आदेश सोनी के साथ विलय पर विचार करने वाले सार्वजनिक हित के खिलाफ है, जिसे राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने मंजूरी दे दी है।
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