ठाणे, चार अगस्त महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2019 में मोटरसाइकिल दुर्घटना में मारे गए 57 वर्षीय एक व्यक्ति के परिवार को 11.3 लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया है।
एमएसीटी अध्यक्ष एस बी अग्रवाल ने मोटरसाइकिल में टक्कर मारने वाले डंपर के मालिक और बीमा कंपनी ‘बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड’ को संयुक्त रूप से और अलग-अलग मुआवजा देने का आदेश दिया। न्यायाधिकरण ने कहा कि साथ ही याचिका दायर करने की तारीख से 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी देय होगा।
आदेश में कहा गया कि याचिकाकर्ता केवल 10.4 लाख रुपये पर ही ब्याज के पात्र होंगे।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील ए. आर. यादव ने न्यायाधिकरण से कहा कि रामसिंघासन बृजबासी साहनी 25 जून, 2019 को सियोन-ट्रॉम्बे सड़क से गुजर रहे थे कि उसी दौरान एक तेज रफ्तार डंपर ने उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी।
यादव के अनुसार, इस हादसे में साहनी बुरी तरह घायल हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई।
न्यायाधिकरण में सुनवाई के दौरान डंपर का मालिक पेश नहीं हुआ और उसके विरुद्ध इस मामले में एकपक्षीय निर्णय सुनाया गया।
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