लखनऊ, 24 जनवरी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने प्रांतीय राजधानी के पॉश इलाके में बेनामी संपत्ति मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी की सास को जारी नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर आयकर विभाग से जवाब मांगा है।
खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख दो फरवरी तय की है।
न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की पीठ ने मंगलवार को इंद्रमणि की सास मीरा पांडे द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया।
आयकर विभाग ने पांच जनवरी, 2023 को जारी नोटिस में मीरा पांडे पर बेनामी संपत्ति रखने का आरोप लगाया। नोटिस में कथित तौर पर इंद्रमणि को लाभार्थी बताया गया है।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जे. एन. माथुर और अभिनव नारायण त्रिवेदी ने दलील दी है कि नोटिस अवैध है और अधिकार क्षेत्र से परे है लिहाजा इसे रद्द किया जाना चाहिए।
याचिका का विरोध करते हुए आयकर विभाग ने जोर देकर कहा कि इस बात के पर्याप्त सुबूत हैं कि याचिकाकर्ता के पास बेनामी संपत्ति है।
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