देश की खबरें | नए कानूनों को अच्छी तरह से लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है राजस्थान पुलिस: डीजीपी साहू

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. राजस्थान के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) उत्कल रंजन साहू ने सोमवार को कहा कि राज्य की पुलिस नए आपराधिक कानूनों को अच्छी तरह से लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

जयपुर, एक जुलाई राजस्थान के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) उत्कल रंजन साहू ने सोमवार को कहा कि राज्य की पुलिस नए आपराधिक कानूनों को अच्छी तरह से लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

साहू ने कहा कि संसद ने जिस मंशा से ये कानून पारित किए हैं, उसी के अनुरूप राजस्थान पुलिस इन कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) 2023 सोमवार से पूरे देश में प्रभावी हो गए। इन तीनों कानून ने ब्रिटिश कालीन कानूनों क्रमश: भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है।

डीजीपी साहू ने एक बयान में बताया कि राज्य में इन कानूनों को लागू करने के लिए राजस्थान पुलिस के स्तर पर व्यापक तैयारियां की गई हैं।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में पुलिस मुख्यालय से लेकर पुलिस चौकियों तक हर स्तर पर पुलिस अधिकारियों, अनुसंधान अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को सघन प्रशिक्षण दिया गया है।

उनके मुताबिक, इसके लिए समय-समय पर कार्यशालाओं और प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से इन कानूनों के प्रावधानों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हर स्तर पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को दी गई है।

साहू ने बताया कि पहले के कानून दंड पर आधारित थे, जबकि नए कानून न्याय के सिद्धांत के आधार पर बनाए गए हैं जिनमें डिजिटल साक्ष्यों को महत्व देते हुए महिलाओं और बच्चों पर होने वाले अत्याचारों के मद्देनजर नए प्रावधान जोड़े गए हैं।

उन्होंने बताया कि नए कानूनों में वरिष्ठ नागरिकों और अन्य कमजोर वर्गों को ध्यान में रखते हुए कई प्रकार के प्रावधान शामिल किए गए हैं।

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