देश की खबरें | राजस्थान उच्च न्यायालय ने एसआई भर्ती परीक्षा में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

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जयपुर, नौ जनवरी राजस्थान उच्च न्यायालय ने उपनिरीक्षक (एसआई) भर्ती परीक्षा-2021 के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश बृहस्पतिवार को दिया। इस मामले की अगली सुनवाई अब 10 फरवरी को होगी।

इससे पहले, अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा-2021 पर राज्य सरकार की राय के बारे में जवाब अदालत में पेश किया।

आरोपी अभ्यर्थियों और भर्ती हुए उपनिरीक्षकों के वकील वेदांत शर्मा ने संवाददाताओं से कहा, "आज सरकार ने अपना जवाब पेश किया। सरकार ने कहा कि चाहे महाधिवक्ता की राय हो या राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की राय हो... अभी हम लोग इस निर्णय पर नहीं पहुंच पाए हैं कि परीक्षा पूरी तरह से रद्द करना है या नहीं करना है। सरकार ने कहा कि निर्णय प्रक्रियाधीन है और वह जल्दबाजी में परीक्षा रद्द नहीं कर सकती।"

उन्होंने कहा कि जहां तक परीक्षा पर यथास्थिति बनाए रखने के उच्च न्यायालय के 19 नवंबर 2024 के आदेश का सवाल है, अदालत ने स्पष्ट किया है कि पूरी भर्ती और प्रशिक्षण-पदस्थापन प्रक्रिया पर यथास्थिति बनाए रखनी होगी।

उन्होंने कहा कि अदालत ने मामले में अपनी मदद के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता आर डी रस्तोगी को न्यायमित्र भी नियुक्त किया है।

परीक्षा रद्द करवाने की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं के वकील हरेंद्र नील ने कहा, "सरकार ने अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि अभी भर्ती रद्द नहीं की जा रही है, क्योंकि जांच चल रही है। जब जांच पूरी तरह से हो जाएगी, तब सरकार कोई निर्णय ले सकेगी।"

उन्होंने कहा कि अदालत ने कहा कि परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की ‘फील्ड ट्रेनिंग’ और पदस्थापन पर रोक रहेगी।

उल्लेखनीय है कि 859 एसआई पदों को भरने के लिए रिक्तियां घोषित की गई थीं। मामले में गड़बड़ी सामने आने पर 50 प्रशिक्षु उपनिरीक्षकों और राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) के दो सदस्यों सहित कुल 150 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने परीक्षा रद्द करने की सिफारिश की थी। एसआई भर्ती परीक्षा-2021 रद्द करने या न करने का निर्णय लेने के लिए एक अक्टूबर 2024 को छह मंत्रियों की एक मंत्रिमंडलीय समिति बनाई गई थी। मामले की जांच राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल (एसओजी) द्वारा की जा रही है।

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