दिल्ली के नांगलोई में पंजाबी बस्ती और जनता मार्केट को कोविड नियमों के उल्लंघन पर बंद किया गया
राष्ट्रीय राजधानी के नांगलोई क्षेत्र में पंजाबी बस्ती और जनता मार्केट को कोविड-उपयुक्त व्यवहार न किए जाने पर छह जुलाई तक के लिए बंद कर दिया गया है.
नयी दिल्ली, 4 जुलाई : राष्ट्रीय राजधानी के नांगलोई क्षेत्र में पंजाबी बस्ती और जनता मार्केट को कोविड-उपयुक्त व्यवहार न किए जाने पर छह जुलाई तक के लिए बंद कर दिया गया है.
उपसंभागीय मजिस्ट्रेट (पंजाबी बाग) शैलेष कुमार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इन बाजारों में आम लोग और दुकानदार स्वास्थ्य नियमों का पालन नहीं कर रहे थे. यह भी पढ़ें : Twitter ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया : अंतिम चरण में रेजीडेंट ग्रीवांस अधिकारी की नियुक्ति
इसमें कहा गया है, ‘‘कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर की संभावना और इन बाजारों में कोविड रोधी निमयों के घोर उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए पंजाबी बाग के उपसंभागीय मजिस्ट्रेट द्वारा डीडीएमए अधिनियम, 2005 के तहत नांगलोई में पंजाबी बस्ती और जनता मार्केट के पूरे बाजार को चार से छह जुलाई तक बंद रखने का आदेश दिया जाता है.’’
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