Punjab: पंजाब सरकार गुरबाणी के ‘निशुल्क प्रसारण अधिकार’ के लिए सिख गुरुद्वारा अधिनियम में संशोधन करेगी
आम आदमी पार्टी नीत पंजाब सरकार ने रविवार को कहा कि वह स्वर्ण मंदिर से गुरबाणी का निशुल्क प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 में संशोधन करेगी
चंडीगढ़, 18 जून आम आदमी पार्टी नीत पंजाब सरकार ने रविवार को कहा कि वह स्वर्ण मंदिर से गुरबाणी का निशुल्क प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 में संशोधन करेगी।
सिखों की शीर्ष धार्मिक संस्था ‘शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति’ ने इस कदम पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सरकार से धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने को कहा।
यहां जारी एक आधिकारिक बयान में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सोमवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव के एजेंडे को मंजूरी दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि 20 जून को विशेष सत्र के दौरान विधानसभा में यह प्रस्ताव पेश किया जाएगा।
बयान में कहा गया, ‘‘अमृतसर के श्री हरमंदर साहिब से पवित्र गुरबाणी का निशुल्क प्रसारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक फैसले में मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 में संशोधन करेगी।’’
मान ने दावा किया कि यह फैसला दुनिया भर के सिख समुदाय की भावनाओं के अनुरूप है।
उन्होंने कहा कि गुरबाणी को एक चैनल तक सीमित रखने के बजाय इसका निशुल्क प्रसारण किया जाना चाहिए।
फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के प्रमुख एच.एस. धामी ने कहा कि पंजाब सरकार को सिखों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और उसे सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 में संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है।
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