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पंजाब सरकार ने फैसला पलटा, गैर निषिद्ध क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधि की अनुमति दी

पंजाब सरकार ने 24 घंटे पहले ही तीन मई तक कर्फ्यू में कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया था हालांकि गेंहू की खरीद को मंजूरी दी गयी थी।

पंजाब सरकार ने फैसला पलटा, गैर निषिद्ध क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधि की अनुमति दी
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चंडीगढ़, 20 अप्रैल पंजाब सरकार ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप गैर निषिद्ध क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधि की अनुमति दे दी।

पंजाब सरकार ने 24 घंटे पहले ही तीन मई तक कर्फ्यू में कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया था हालांकि गेंहू की खरीद को मंजूरी दी गयी थी।

सरकार के हालिया आदेश के मुताबिक, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सोमवार को सभी जिला उपायुक्तों को गैर निषिद्ध क्षेत्रों में राज्य सरकार की ओर से 18 अप्रैल को जारी विस्तृत निर्देशों का अनुपालन कराते हुए औद्योगिक गतिविधि की अनुमति देने को कहा।

इससे पहले रविवार को ग्रामीण क्षेत्रों के उद्योगों, किताब की दुकानों, ढाबों, एयर कंडीशनर का काम करने वाले दुकानदारों के साथ ही सोमवार से निर्माण संबंधित गतिविधियों के तौर पर रेत और बजरी खनन तथा ‘स्टोन क्रशिंग’ को अनुमति दी गई थी।

हालांकि, इसके कुछ ही घंटों बाद कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्तमान हालात को लेकर बैठक करने के बाद रविवार शाम को मुख्यमंत्री ने किसी भी तरह की ढील दिए जाने से इंकार कर दिया था।

उल्लेखनीय है कि केंद्र ने राज्यों के लिए कोविड-19 पर जारी संशोधित दिशानिर्देश में सड़क निर्माण, सिंचाई परियोजना, भवन निर्माण, जल आपूर्ति, स्वच्छता और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं पर काम शुरू करने की अनुमति दी थी।

सिंह के हवाले से एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि जिला प्रशासन गृह मंत्रालय के सभी दिशानिर्देशों और शर्तों का पूरी सख्ती से अनुपालन करे।

मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार मजदूरों की दुर्दशा और पंजाब के उद्योगों को लेकर काफी चिंतित है, जिनमें से अधिकतर सूक्ष्म और छोटे उद्योग हैं।

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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 20, 2020 09:44 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).