भदोही, 21 फरवरी उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने 10 साल की एक बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने और उसे गलत नीयत से एकांत स्थान पर ले जाने के मामले में तीन लोगों को दोषी ठहराते हुये मंगलवार को तीन-तीन साल के कारावास की सज़ा सुनाई।
अदालत ने इन आरोपियों पर 15,000-15,000 रुपये जुर्माना भी लगाया और जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश पारित किया।
विशेष लोक अभियोजक अश्विनी कुमार मिश्रा ने बताया कि यह मामला जिले के गोपीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में 25 नवंबर 2016 का है । यह घटना 10 साल की बच्ची के साथ उस वक़्त घटी, जब वह शौच के लिए गई थी।
उन्होंने बताया कि अफ़रोज़, नथई यादव और मिस्टर ने रास्ते में लड़की को पकड़ कर उसके साथ अश्लील हरकत की और वे गलत नीयत से उसे उठा कर एक सुनसान जगह ले जा रहे थे, तभी बच्ची ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगी।
शोर सुनकर एक स्कूल के प्रधानाचार्य के पहुंचने पर तीनों अभियुक्त बच्ची को सड़क पर छोड़ कर भाग गए।
बच्ची के मां बाप की तहरीर पर 16 जनवरी 2017 को अफ़रोज़, नथई और मिस्टर के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 34 ,323 ,504 ,506 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 7/8 के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
मिश्रा ने बताया की अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) मधु डोगरा की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना निर्णय सुनाया और कहा कि जुर्माने की राशि नहीं भरने पर इन व्यक्तियों को अतिरिक्त 14 महीने जेल की सजा काटनी होगी।
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