देश की खबरें | दिल्ली में सार्वजनिक शौचालय स्वच्छ और व्यवस्थित हों : उच्च न्यायालय ने एमसीडी से कहा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एमसीडी और अन्य प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सार्वजनिक शौचालय स्वच्छ और व्यवस्थित हों।

नयी दिल्ली, 11 दिसंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एमसीडी और अन्य प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सार्वजनिक शौचालय स्वच्छ और व्यवस्थित हों।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकारियों से प्रत्येक सार्वजनिक शौचालय की निगरानी के लिए एक प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने को भी कहा।

पीठ ने कहा, ‘‘हम अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि सार्वजनिक शौचालय स्वच्छ और व्यवस्थित हों। याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए प्रतिवादियों (नगर निकाय अधिकारियों) को अंतिम मौका दिया जाता है।’’

उच्च न्यायालय राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक शौचालयों में स्वच्छ पानी तथा बिजली की कमी सहित खराब रखरखाव पर जन सेवा कल्याण सोसाइटी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि कुछ शौचालयों में बिजली नहीं है, इस पर पीठ ने कहा, ‘‘आप कुछ जिम्मेदार अधिकारियों को नियुक्त करें। इसकी निगरानी के वास्ते प्रत्येक शौचालय के लिए एक प्रभारी अधिकारी नियुक्त करें।’’

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 29 जनवरी तय की।

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