देश की खबरें | प्रतापगढ़ में दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कारावास की सजा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उत्तर पदेश के प्रतापगढ़ जिले की एक विशेष अदालत ने करीब सात साल पहले नाबालिग किशोरी के साथ दुष्‍कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 30 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।

प्रतापगढ़, एक फरवरी उत्तर पदेश के प्रतापगढ़ जिले की एक विशेष अदालत ने करीब सात साल पहले नाबालिग किशोरी के साथ दुष्‍कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 30 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।

अपर जिला शासकीय अधिवक्‍ता (एडीजीसी) काशीनाथ तिवारी ने बृहस्‍पतिवार को बताया कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश (पॉक्‍सो अधिनियम) आलोक द्विवेदी की अदालत ने दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए दुष्‍कर्म के आरोपी हीरालाल कोरी को बीस वर्ष के कारावास तथा 30 हजार रुपये अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई।

तिवारी ने बताया कि 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी ने थाना उदयपुर पुलिस को दी गयी तहरीर में आरोपित किया कि 12 फ़रवरी 2017 की शाम सात बजे जब वह अपने मामा की बेटी की सगाई में शामिल होने के बाद अपने घर आ रही थी, तभी रास्ते में कोरी ने उसको साइकिल से घर पहुंचाने के लिए कहा।

उन्‍होंने तहरीर के हवाले से बताया कि जब किशोरी साइकिल पर बैठ गयी तो रास्ते में सुनसान जगह ले जाकर हीरालाल ने उसके साथ दुष्कर्म किया। शोर मचाने पर उसका गला दबाते हुए जान से मारने की धमकी दी।

एडीजीसी ने बताया कि पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी हीरालाल कोरी के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया।

अदालत ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद साक्ष्य के आधार पर हीरालाल सज़ा सुनाई।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

\