Delhi Unlock: दिल्ली में कोरोना नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस, प्रशासन ने टीमें तैनात कीं
जिला प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि संक्रमण के प्रसार के अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों जैसे प्रमुख बाजारों, मॉल और शराब की दुकानों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाएगा क्योंकि इन जगहों पर भीड़ एकत्र होने की अधिक संभावना रहती है. उन्होंने कहा कि ऐसी जगहों पर कोविड-19 से बचाव संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष तौर पर कर्मियों की तैनाती की जाएगी.
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में करीब डेढ़ महीने की बंदी के बाद बाजार (Market), मॉल (Mall) और कार्यालय (Office) सोमवार से दोबारा खुलने जा रहे हैं, जिसके साथ ही शहर में कोविड-19 (Covid-19) उपयुक्त व्यवहार का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन ने टीमें तैनात की हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने शनिवार को लॉकडाउन (Lockdown) में और छूट देने की घोषणा करते हुए कहा था कि सात जून से दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेगी तथा बाजार और मॉल सम-विषम आधार पर खुलेंगे. Delhi Unlock: दिल्ली में अनलॉक के तहत मेट्रो शुरू, खुले बाजार- मॉल, सीएम केजरीवाल ने कहा- लापरवाही न करें
जिला प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि संक्रमण के प्रसार के अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों जैसे प्रमुख बाजारों, मॉल और शराब की दुकानों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाएगा क्योंकि इन जगहों पर भीड़ एकत्र होने की अधिक संभावना रहती है. उन्होंने कहा कि ऐसी जगहों पर कोविड-19 से बचाव संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष तौर पर कर्मियों की तैनाती की जाएगी.
दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के जिलाधिकारी विश्वेंद्र ने कहा, ''सतर्कता उद्देश्यों के लिए 50 टीमों का गठन किया गया है. प्रमुख स्थानों जैसे लाजपत नगर मार्केट में 10 या उससे अधिक टीमें तैनात की जाएंगी क्योंकि ऐसी जगहों पर भीड़ एकत्र होने की अधिक संभावना है.''
वहीं, एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सोमवार से अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने के मद्देनजर पिकेट की संख्या बढ़ाई जाएगी और गश्त को भी तेज किया जाएगा. अधिकारी ने बताया कि शराब की दुकानों पर भीड़ एकत्र होने की सूरत में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करवाने के लिए अतिरिक्त टीमों को लगाया जाएगा.
अधिकारियों ने कहा कि कोविड-19 संबंधी बचाव नियमों का अनुपालन करवाने के लिए उल्लंघनकर्ताओं का चालान किया जाएगा.
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