दिल्ली: टैक्सपेयर्स के लिए एक और मौका, अब 'विवाद से विश्वास' योजना के तहत 31 मार्च तक कर सकते है भुगतान

सरकार ने मंगलवार को प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना- विवाद से विश्वास- के तहत भुगतान करने की समय सीमा 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी. यह तीसरा मौका है जब योजना के तहत भुगतान की समयसीमा बढ़ायी गयी है. इस मौके पर सीबीडीटी चेयरमैन और बोर्ड के अन्य सदस्य तथा प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त मौजूद थे.

इनकम टैक्स (File Photo)

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर: सरकार ने मंगलवार को प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना- विवाद से विश्वास- के तहत भुगतान करने की समय सीमा 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी. यह तीसरा मौका है जब योजना के तहत भुगतान की समयसीमा बढ़ायी गयी है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) की अधिसूचना के अनुसार विवाद से विश्वास योजना के तहत घोषणा 31 दिसंबर, 2020 तक करने की जरूरत होगी. हालांकि, उस घोषणा के संदर्भ में भुगतान अब 31 मार्च, 2021 तक किया जा सकेगा. इसके लिये कोई अतिरिक्त राशि देने की जरूरत नहीं होगी.

आधिकारिक बयान के अनुसार, "विवाद से विश्वास योजना के तहत मामलों के निपटान को इच्छुक करदाताओं को आगे और राहत देने के लिये इरादे से, सरकार ने आज (मंगलवार को) बिना किसी अतिरिक्त राशि के भुगतान की समयसीमा 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 कर दी है. हालांकि, यह भुगतान केवल की गई घोषणा के संदर्भ में किया जा सकेगा."

यह भी पढ़ें: Bihar Assembly Elections 2020: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के 502 उम्मीदवार आपराधिक मामलों का कर रहे हैं सामना, कुछ पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज

इसमें कहा गया है, "योजना के तहत घोषणा की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2020 ही अधिसूचित की गयी है." वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने विवाद से विश्वास योजना के तहत अब तक हुई प्रगति की वीडियो कांफ्रन्सिंग के जरिये समीक्षा की. इस मौके पर सीबीडीटी चेयरमैन और बोर्ड के अन्य सदस्य तथा प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त मौजूद थे.

Share Now

\