नयी दिल्ली, 20 दिसंबर संसद ने बुधवार को अनंतिम कर संग्रह विधेयक, 2023 को मंजूरी देकर सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क में अस्थायी बदलावों के बारे में बजट में घोषित कदमों को लागू करने का रास्ता साफ कर दिया।
इस विधेयक में उन एकत्रित करों को लौटाने का प्रावधान है जिन्हें वित्त विधेयक में शामिल नहीं किया गया है।
संशोधन विधेयक अनंतिम कर संग्रह अधिनियम, 1931 को निरस्त करता है।
राज्यसभा ने बुधवार को संक्षिप्त चर्चा के बाद इस विधेयक को पारित कर दिया । लोकसभा इसे एक दिन पहले ही मंजूरी दे चुकी है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार विधेयक में 75 दिनों के लिए नयी दर से सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क एकत्र करने के लिए संसद से मंजूरी मांगी गई है।
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