Pakistan: पाकिस्तान की अदालत ने इमरान खान की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

खान (70) ने शनिवार को याचिका दायर की थी। एक दिन पहले उन्हें इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) से जमानत पर रिहा किया गया था.

इमरान खान (Photo: ANI)

खान (70) ने शनिवार को याचिका दायर की थी. एक दिन पहले उन्हें इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) से जमानत पर रिहा किया गया था. सुनवाई की शुरुआत में अदालत ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख खान की गैर मौजूदगी को लेकर सवाल पूछा. इसके जवाब में खान के वकील ने कहा कि वह पूर्वाह्न 11 बजे अदालत में पेश होंगे. यह भी पढ़ें: Indo-Pakistani War: 1971 की जंग पर बोले इमरान खान, भारत में कैदी बन गए थे 90 हजार पाकिस्तानी सैनिक

पंजाब की अंतरिम सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि इसे मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए. वकील ने कहा, ‘‘इमरान अदालत में पेश भी नहीं हुए हैं और वे गिरफ्तारी से बचने के लिए सुरक्षात्मक जमानत चाहते हैं।’’ इस पर खान के वकील ने दलील दी कि पीटीआई प्रमुख अग्रिम जमानत मांग रहे हैं न कि सुरक्षात्मक जमानत.’’ खान के वकील ने मामला बड़ी पीठ को भेजने का अनुरोध किया.

याचिका में कहा गया है, ‘‘मुझे राजनीतिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है. मुझे गिरफ्तारी का अंदेशा है क्योंकि मेरे खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं.’’ पीटीआई प्रमुख ने इस मामले में पंजाब के महानिरीक्षक और महाधिवक्ता को प्रतिवादी बनाया है.

खान शुक्रवार को जमानत मिलने के बावजूद गिरफ्तारी के डर से घंटों इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) परिसर से बाहर नहीं निकले थे, हालांकि बाद में वह शनिवार को अपने लाहौर स्थित घर लौट आए. इस बीच, आईएचसी ने हिंसा भड़काने और राजद्रोह से जुड़े दो मामलों में पीटीआई प्रमुख खान की जमानत आठ जून तक बढ़ा दी.

आईएचसी ने नौ मई के बाद दर्ज सभी मामलों में 70 वर्षीय खान की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दे दी थी और उन्हें आगे की राहत के लिए 15 मई को लाहौर उच्च न्यायालय जाने को कहा था.

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