विदेश की खबरें | पाक न्यायालय का पर्ल मामले में सिंध उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से इनकार
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on world at LatestLY हिन्दी. पाकिस्तानी उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को वह याचिका खारिज कर दी जिसमें डेनियल पर्ल के 2002 में अपहरण और हत्या मामले में सिंध उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था।
इस्लामाबाद, 29 जून पाकिस्तानी उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को वह याचिका खारिज कर दी जिसमें डेनियल पर्ल के 2002 में अपहरण और हत्या मामले में सिंध उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था।
उच्च न्यायालय ने पर्ल हत्या मामले में अल-कायदा नेता अहमद उमर सईद शेख को सुनायी गयी सजा को पलट दिया था।
यह भी पढ़े | ईरान ने डोनल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया, इंटरपोल से मांगी मदद.
‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ के दक्षिण एशिया ब्यूरो प्रमुख पर्ल (38) का 2002 में अपहरण कर लिया गया था और बाद में उनकी हत्या कर दी गयी थी। वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और अल-कायदा के बीच कथित संबंधों के सिलसिले में तहकीकात कर रहे थे।
पर्ल हत्या मामले में अल-कायदा नेता ब्रिटिश मूल के 46 वर्षीय उमर सईद को दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनायी गयी थी।
यह भी पढ़े | पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला, 11 की मौत, आतंकियों का बंधक बनाने का प्रयास विफल.
सिंध उच्च न्यायालय ने दो अप्रैल को निचली अदालत के फैसले को पलट दिया। अदालत ने उसके तीन सहयोगियों को भी बरी कर दिया जिन्हें मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी थी।
सिंध सरकार और पर्ल के माता-पिता ने उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी जहां सोमवार को न्यायमूर्ति मुशीर आलम के नेतृत्व में तीन सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई की।
पीठ ने फैसले पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि अदालत तब तक याचिका को स्वीकार नहीं कर सकती, जब तक कि उच्च न्यायालय के फैसले में कुछ स्पष्ट विसंगति का हवाला नहीं दिया जाता।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)