देश की खबरें | प. बंगाल सरकार ने मुर्शिदाबाद में हिंसा का ब्यौरा देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय को सौंपी रिपोर्ट

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कोलकाता, 17 अप्रैल पश्चिम बंगाल सरकार ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम को लेकर मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय को रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें उसने आठ अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच अनियंत्रित भीड़ द्वारा की गई व्यापक हिंसा की घटनाओं का विवरण दिया है।

राज्य सरकार ने उक्त रिपोर्ट में कहा कि पुलिस और प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद सुती, धुलियान, समसेरगंज और जंगीपुर में स्थिति अब नियंत्रण में है।

न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी की खंडपीठ के समक्ष पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया कि मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर के सभी थाना क्षेत्रों में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को लेकर चार अप्रैल से प्रदर्शन शुरू किए गए थे।

इसमें कहा गया, ‘‘शुरुआत में विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित प्रदर्शन शांतिपूर्ण और अहिंसक थे।’’

रिपोर्ट में कहा गया कि वक्फ अधिनियम के खिलाफ किए गए प्रदर्शन के दौरान लगभग 4,000 से 5,000 लोगों ने आठ अप्रैल को उमरपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग-12 को अवरुद्ध कर दिया था, जिससे स्थिति अनियंत्रित हो गई थी।

इसमें कहा गया, ‘‘प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर ईंट-पत्थर फेंकना शुरू कर दिया तथा जान से मारने की नीयत से उन्होंने पुलिसकर्मियों पर लाठी, हसुआं, लोहे की छड़ों व घातक हथियारों से हमला भी किया।’’

रिपोर्ट में कहा गया, ‘‘उपद्रवियों ने एसडीपीओ जंगीपुर की ‘ग्लॉक पिस्तौल’ भी छीन ली, जिसमें 10 गोलियां भरी हुई थीं।’’

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