ठाणे (महाराष्ट्र), दो जुलाई ठाणे मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने 2019 में जिले में एक सड़क दुर्घटना में मारे गए 48 वर्षीय व्यक्ति के परिजन को 79.60 लाख रुपये मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया है।
न्यायाधिकरण के अध्यक्ष अभय जे. मंत्री ने 17 जून को पारित अपने आदेश में, दुर्घटना में शामिल कार के मालिक नरेश गांधी और एक निजी बीमा कंपनी को मृतक के परिवार के सदस्यों द्वारा दायर दावे की तारीख से प्रति वर्ष 7.5 प्रतिशत ब्याज दर के साथ याचिकाकर्ताओं को सामूहिक रूप से भुगतान करने का निर्देश दिया।
मृतक की पत्नी दीप्ति राजकुमार पट्टनशेट्टी (46), उसकी 21 वर्षीय बेटी और उसकी मां ने याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील सचिन माने ने कहा कि 25 फरवरी, 2019 को राजकुमार पट्टनशेट्टी अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर अंजुर फाटा से जिले के मनकोली जा रहा था। जब उसकी मोटरसाइकिल दापोड़ा रोड पर दमानी गोदाम के पास पहुंची, तो सामने से आ रही गांधी की कार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे राजकुमार की मौके पर ही मौत हो गई।
मृतक के परिवार के सदस्यों ने अपनी याचिका में दावा किया है कि घटना के समय राजकुमार एक निजी कंपनी में मुख्य प्रबंधक के तौर पर कार्यरत था और 1,41,767 रुपये मासिक वेतन कमा रहा था। उन्होंने 1,84,99,710 रुपये मुआवजे की मांग की।
न्यायाधिकरण ने कहा कि दुर्घटना कार चालक की लापरवाही के कारण हुई और उसने कार चालक एवं बीमा कंपनी को मुआवजे का सामूहिक रूप से भुगतान करने का आदेश दिया।
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