जरुरी जानकारी | ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो, घुड़दौड़ पर लगेगा 28 प्रतिशत जीएसटीः सीतारमण

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. जीएसटी से संबंधित मामलों में निर्णय लेने वाले सर्वोच्च निकाय माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ स्पर्द्धाओं में दांव पर लगाई जाने वाली कुल राशि पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगाने का सोमवार को फैसला किया।

नयी दिल्ली, 11 जुलाई जीएसटी से संबंधित मामलों में निर्णय लेने वाले सर्वोच्च निकाय माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ स्पर्द्धाओं में दांव पर लगाई जाने वाली कुल राशि पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगाने का सोमवार को फैसला किया।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में यहां आयोजित जीएसटी परिषद की बैठक में यह फैसला किया गया। परिषद में सभी राज्यों एवं केंद्रशासित क्षेत्रों के वित्त मंत्री भी शामिल हैं।

सीतारमण ने बैठक खत्म होने के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) की अनुशंसा के आधार पर 28 प्रतिशत कर लगाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों में समूची राशि पर कर लगाया जाएगा।

जीओएम को इस पर विचार करना था कि इन तीनों गतिविधियों में दांव पर लगने वाली समूची राशि पर कर लगाया जाए या सकल गेमिंग राजस्व या सिर्फ मंच की तरफ से वसूले जाने वाले शुल्क पर कर लगाया जाए।

ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर कर लगाते समय इस आधार पर कोई फर्क नहीं किया जाएगा कि यह कौशल आधारित खेल है या संयोग पर आधारित।

सीतारमण ने बताया कि जीएसटी परिषद की बैठक में कैंसर के इलाज वाली दवा और दुर्लभ बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवा को जीएसटी दायरे से बाहर रखने का भी फैसला किया गया।

इसके अलावा निजी कंपनियों की तरफ से दी जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को भी जीएसटी से छूट देने का फैसला जीएसटी परिषद ने किया।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

\