देश की खबरें | गुरुग्राम में कॉलेज छात्रा को अगवा करने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार, दूसरा फरार

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. गुरुग्राम में एक व्यक्ति को दिनदहाड़े कॉलेज छात्रा का उसके कॉलेज के बाहर बंदूक की नोक पर कथित तौर पर अपहरण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसका दूसरा साथी फरार है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।

गुरुग्राम, एक जून गुरुग्राम में एक व्यक्ति को दिनदहाड़े कॉलेज छात्रा का उसके कॉलेज के बाहर बंदूक की नोक पर कथित तौर पर अपहरण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसका दूसरा साथी फरार है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि बड़ा गांव निवासी राहुल उर्फ चरणजीत पिछले कुछ दिनों से एक लड़की का पीछा कर रहा था, क्योंकि लड़की ने उसकी बात ठुकरा दी थी। पुलिस ने बताया कि उसका साथी मानस फरार है।

पुलिस ने बताया कि मंगलवार दोपहर करीब दो बजकर तीस मिनट पर हुई घटना के दो घंटे के भीतर छात्रा को बचा लिया गया। वारदात में इस्तेमाल कार और एक पिस्तौल के साथ छह कारतूस भी बरामद किए गए हैं।

अधिकारी ने बताया कि प्रॉपर्टी डीलर राहुल को मंगलवार देर रात गिरफ्तार किया गया और बुधवार को शहर की एक अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि पुलिस उसके साथी की तलाश कर रही है।

पुलिस ने बताया कि पीड़िता सेक्टर-14 में सरकारी महिला महाविद्यालय में स्नातक की प्रथम वर्ष की छात्रा है। वह सेक्टर-82 में एक हाउसिंग सोसाइटी में अपने माता-पिता के साथ रहती है।

पुलिस को दी अपनी शिकायत में पीड़िता ने कहा कि वह अपने दोस्त के साथ कॉलेज से बाहर निकली थीं, जब राहुल और उसका सहयोगी एक कार में आए और बंदूक की नोक पर उनका अपहरण कर लिया।

पीड़िता के मित्र ने पुलिस सहायता के लिए 112 डायल किया और पुलिस के दो दलों द्वारा राहुल की कार का पीछा किया गया।

पुलिस को देखते ही आरोपियों ने लड़की को दिल्ली-जयपुर राजमार्ग पर रामपुर फ्लाईओवर पर कार से बाहर फेंक दिया और मौके से फरार हो गए।

छात्रा ने पुलिस को बताया ‘‘जब मैं मदद के लिए चिल्लायी तो राहुल ने मुझे जान से मारने की धमकी दी और मेरा मोबाइल तोड़ दिया।’’

अधिकारी ने बताया कि सिविल लाइन्स पुलिस थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323 (चोट पहुंचाना), 354-डी (पीछा करना), 365 (अपहरण), 366 (मर्जी के खिलाफ शादी करने के इरादे से महिला का अपहरण), 506 (आपराधिक धमकी), 427 (नुकसान पहुंचाना) 34 (सामान्य इरादा) और शस्त्र अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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