COVID19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के लिए लखनऊ के चार अस्पतालों को नोटिस

कोरोना वायरस महामारी के प्रोटोकॉल के कथित उल्लंघन और हाल ही में कोविड-19 संक्रमण से 48 मरीजों की मौत के बाद लखनऊ के चार निजी अस्पतालों को बुधवार को नोटिस जारी किए गए. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. अधिकारियों के अनुसार, महामारी रोग अधिनियम के तहत अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है और उन्हें इसका विवरण भेजना होगा.

कोरोना वायरस (Photo Credits: PTI)

लखनऊ, 24 सितंबर: कोरोना वायरस महामारी के प्रोटोकॉल के कथित उल्लंघन और हाल ही में कोविड-19 (COVID) संक्रमण से 48 मरीजों की मौत के बाद लखनऊ के चार निजी अस्पतालों को बुधवार को नोटिस जारी किए गए. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. लखनऊ जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा, "कुछ अस्पतालों में ऐसे मामले सामने आये हैं जब कोविड-19 प्रोटोकॉल (मरीजों का इलाज करने के लिए) का प्रथम दृष्टया पालन नहीं किया गया. जब मरीज रेफर होने के बाद कोविड अस्पताल ले जाये गये तो वहां उनकी मौत हो गई."

अधिकारियों के अनुसार, महामारी रोग अधिनियम के तहत अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है और उन्हें इसका विवरण भेजना होगा.

यह भी पढ़ें: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में COVID19 से निपटने को लेकर उठाए गए कड़े कदम और उपायों के लिए की CM योगी आदित्यानाथ की सराहना

एक अधिकारी ने कहा, "गैर-कोविड अस्पताल के लिए प्रोटोकॉल यह है कि यदि कोई मरीज गंभीर स्थिति में वहां पहुंचता है, तो उसे ‘होल्डिंग’ या 'ट्रायल' क्षेत्र में रखा जाना चाहिए और उपचार शुरू होना चाहिए. अन्यथा मरीज को किसी कोविड19 अस्पताल स्थानांतरित किया जाना चाहिए."

Share Now

\