देश की खबरें | उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगे: निष्क्रियता के कारण अभियोजन पक्ष पर लगा 5000 रुपये का जुर्माना
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नयी दिल्ली, 28 अक्टूबर राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी के तहत आवश्यक प्रमाण के साथ तस्वीरें जमा नहीं कराने के लिए अभियोजन पक्ष पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 (बी) कहती है कि किसी भी अदालती कार्यवाही में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार्यता के लिए एक जिम्मेदार आधिकारिक पद के व्यक्ति द्वारा इसे प्रमाणित करने की आवश्यकता होती है।
अपेक्षित प्रमाण के बिना फोटोग्राफ जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं हैं।
अदालत आरोपी नूर मोहम्मद के खिलाफ दर्ज दंगा मामले में शिकायतकर्ता और अभियोजन पक्ष के गवाह संजय कुमार गोयल से जिरह कर रही थी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमचला ने एक हालिया आदेश में कहा, ‘‘उनकी (शिकायतकर्ता की) आगे की गवाही स्थगित कर दी गई है, क्योंकि कई बार निर्देश दिए जाने के बावजूद, अभियोजन पक्ष ने शिकायतकर्ता द्वारा सौंपी गई तस्वीरों के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के तहत प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया।’’
न्यायाधीश ने शिकायतकर्ता को उस मोबाइल फोन का ब्योरा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, जिससे उसने अपनी दुकान की तस्वीरें ली थीं।
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘वह इस तरह की तस्वीरों के प्रिंटआउट लेने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों के तरीके और विवरण का भी उल्लेख करेंगे।’’
मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए अदालत ने कहा, ‘‘यह अच्छी तरह से स्पष्ट है कि यह स्थगन इस अदालत द्वारा बार-बार दिए गए निर्देशों के बावजूद अभियोजन पक्ष की निष्क्रियता के कारण हो रहा है।’’
अदालत ने अभियोजन पक्ष पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जिसे आरोपी और गवाह को बराबर हिस्से में भुगतान किया जाएगा।
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(The above story first appeared on LatestLY on Oct 28, 2022 08:24 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

