देश की खबरें | उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे: अदालत ने एक आरोपी को दो मामलों में बरी किया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी 2020 में शहर के उत्तर पूर्वी हिस्से में हुए दंगों से जुड़े दो मामलों में एक आरोपी को सभी आरोपों से बरी कर दिया और कहा कि यह बात उचित संदेह से परे साबित नहीं होती है कि आरोपी दंगा करने वाली भीड़ में शामिल था।
नयी दिल्ली, 18 जनवरी दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी 2020 में शहर के उत्तर पूर्वी हिस्से में हुए दंगों से जुड़े दो मामलों में एक आरोपी को सभी आरोपों से बरी कर दिया और कहा कि यह बात उचित संदेह से परे साबित नहीं होती है कि आरोपी दंगा करने वाली भीड़ में शामिल था।
रोहित पर अवैध रूप से जमा हुई उस भीड़ का हिस्सा होने का आरोप था, जिसने दंगा किया और पांच शिकायतकर्ताओं की दुकानों और घरों में तोड़फोड़, चोरी व आगज़नी की।
उसके खिलाफ गोकलपुरी थाने में दो मामले दर्ज किए गए थे। पहला मामला 25-26 फरवरी 2020 की दरमियानी रात में दंगे से संबंधित था, जबकि दूसरा मामला 25 फरवरी का था और उसमें भी इस तरह के आरोप थे।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचल ने मंगलवार को एक आदेश में कहा, “अभियोजन यह तो साबित कर पाया कि दंगा, तोड़तोड़ और आगज़नी हुई है, लेकिन वह ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार अवैध रूप से जमा हुई भीड़ में आरोपी की मौजूदगी को उचित संदेह से परे सिद्ध करने में नाकाम साबित हुआ है।”
न्यायाधीश ने दोनों मामलों में रोहित को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
अदालत ने कहा कि आम चश्मदीदों ने रोहित की पहचान नहीं की और अभियोजन ने दो हेड कांस्टेबल की गवाही पर भरोसा किया, लेकिन आरोपियों को पहचानने वाले संबंधित पुलिसकर्मियों ने सूचना को आधिकारिक तौर पर दर्ज नहीं किया।
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