बेंगलुरु, 11 सितंबर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शुक्रवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्र यहां 11 अगस्त को हुए दंगों के सिलसिले में दर्ज मामलों से दो की जांच उसे सौंप सकता है।
एनआईए की ओर से पेश लोक अभियोजक ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय श्रीनिवास ओका के नेतृत्व वाली खंडपीठ के समक्ष यह अभिवेदन उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया जिसमें संबंधित मामलों की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराए जाने का आग्रह किया गया है।
लोक अभियोजक ने कहा कि केंद्र मामलों में से उन दो मामलों को स्थानांतरित करने के लिए जल्द ही आदेश पारित कर सकता है जिनमें गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून के प्रावधान लगाए गए हैं।
बेंगलुरु में तीन-चार हजार लोगों की भीड़ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर कांग्रेस विधायक आर अखंड श्रीनिवास मूर्ति, उनकी बहन जयंती के घर और डीजे हल्ली थाने तथा केजी हल्ली थाने को आग लगा दी थी।
भीड़ ने कई अन्य घरों, सार्वजनिक संपत्ति, दुकानों और वाहनों को भी निशाना बनाया था।
हिंसा में चार लोग मारे गए थे। इनमें से तीन पुलिस द्वारा चलाई गई गोली से मारे गए थे। लगभग 400 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
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