देश की खबरें | जाली नोट तस्करी मामले में दो व्यक्तियों के खिलाफ एनआईए ने पूरक आरोप पत्र दायर किया

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नयी दिल्ली, 11 जून राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने जाली नोटों की कथित तस्करी करने को लेकर पटना में बृहस्पतिवार को दो व्यक्तियों के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दायर किया। उनमें से एक आरोपी कोलकाता की एक जेल में है।

एनआईए ने बताया कि बेतिया पुलिस द्वारा पिछले सात दो फरवरी को चार लाख रूपये मूल्य के जाली नोटों की बरामदगी के सिलसिले में एजेंसी ने पश्चिम बंगाल के मालदा के निवासी शहनवाज शेख और बिहार के पश्चिमी चंपारण के लिए मन्नााल चौधरी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया।

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उसने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह मामला एनआईए को सौंपा था जिसने जुल्कार शेख के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया क्योंकि जाली नोट उसी के पास मिले थे।

उसने कहा,‘‘ दो अन्य आरोपी कमीरूज्जमां और राकेश चौधरी भी इस मामले में गिरफ्तार किये गये और उनके खिलाफ 22 अगस्त, 2019 को पूरक आरोपपत्र दायर किया गया था।’’

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एनआईए ने बताया कि इस साजिश की और जांच करने पर एनआईए शहनवाज शेख और मन्नालाल चौधरी तक पहुंची जो कोलकाता के प्रेसिडेंसी सुधार गृह में रहकर भी जाली नोट जुटाने और उसे खपाने की साजिश में काफी सक्रिय था।

उसने कहा,‘‘ आपराधिक साजिश के तहत शेख ने कमीरूजम्मां को जाली नोट का जुगाड़ करने और उसे एक कूरियर के मार्फत बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में पहुंचाने का निर्देश दिया था। कमीरूजम्मां ने सलीम एस के से जालीनोट जुटाए और उन्हें जुल्कार शेख के मार्फत बेतिया भेजा। बिहार के बेतिया में मुन्नालाल चौधरी के भतीजे राकेश चौधरी को यह खेप लेना था।’’

एनआईए ने कहा कि शेख आदतन अपराधी है और उसे पहले जाली नोट की बरामदगी से जुड़े एक मामले में कोलकाता के मानिकतल्ला में गिरफ्तार किया गया था।

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