देश की खबरें | एनजीटी ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर दिल्ली के मुख्य सचिव को रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिये
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नयी दिल्ली, 27 जुलाई राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली के मुख्य सचिव को एक बैठक करने और उस याचिका पर रिपोर्ट सौंपने के सोमवार को निर्देश दिये जिसमें यहां हैदरपुर में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया गया है।
अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि उत्तरी दिल्ली नगर नगर (एनआरडीएमसी) द्वारा दाखिल कार्रवाई रिपोर्ट वास्तव में ‘निष्क्रियता रिपोर्ट’ है।
पीठ ने कहा, ‘‘अनुपालन में काफी देरी के मद्देनजर, हम दिल्ली के मुख्य सचिव, से अनुरोध करते हैं कि वह इस मामले को देखें और इस मुद्दे को आवश्यक समन्वय से हल करें। आज से दो महीने के भीतर मुख्य सचिव द्वारा एक बैठक की जाए और अगली तारीख से पहले रिपोर्ट ई-मेल की जाए।’’
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने इससे पहले एनजीटी को बताया था कि यह क्षेत्र उत्तरी दिल्ली नगर निगम के तहत आता है।
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निगम ने, हालांकि, इसका खंडन किया और एक हलफनामा दायर करके कहा कि मुख्य नगर नियोजक, भूमि और संपदा विभाग और राजस्व विभाग के अनुसार, अतिक्रमण दिल्ली सरकार की भूमि पर है, न कि उसकी भूमि पर।
निगम ने कहा कि इस तरह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भूमि स्वामित्व एजेंसी, डीडीए द्वारा की जानी है।
अधिकरण शहर निवासी सतीश कुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें आरोप लगाया गया था कि यहां हैदरपुर में कुछ लोगों द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है।
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