देश की खबरें | नेपाली मूल के सुरक्षाकर्मी को हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. ठाणे की सत्र अदालत ने नेपाली मूल के 48 वर्षीय एक व्यक्ति को 2021 में अपने रिश्तेदार की हत्या करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

ठाणे (महाराष्ट्र), 19 फरवरी ठाणे की सत्र अदालत ने नेपाली मूल के 48 वर्षीय एक व्यक्ति को 2021 में अपने रिश्तेदार की हत्या करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस बी अग्रवाल ने मंगलवार को फैसला पारित करते हुए दोषी इंद्रमोहन भारमले बुद्ध पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष ने बताया कि पीड़ित और दोषी दोनों नेपाल के एक ही गांव के हैं। आदेश की प्रति बुधवार को उपलब्ध हुई।

अदालत ने कहा कि जुर्माने की राशि पीड़ित पदम बहादुर ठाकुल्ला (45) की विधवा को मुआवजे के तौर पर दी जानी चाहिए।

अतिरिक्त लोक अभियोजक ए पी लाडवंजारी ने कहा कि इंद्रमोहन का रिश्तेदार ठाकुल्ला यहां सुरक्षाकर्मी के तौर पर भी काम करता था।

मुंबई में रहने वाला इंद्रमोहन 22 अक्टूबर, 2021 की रात ठाणे में ठाकुल्ला के घर पर आया और रात वहीं रहने की इच्छा जताई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़ित और उसकी पत्नी ने उसे वापस भेज दिया। अगले दिन, ठाकुल्ला की पत्नी की गैरमौजूदगी में वह घर आया और उसने ठाकुल्ला पर चाकू से हमला किया जिससे उसकी मौत हो गई।

अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के दौरान कुल 17 गवाहों की जांच की।

अदालत ने इंद्रमोहन को दोषी ठहराया और कहा कि अभियोजन पक्ष ने ठोस सबूत पेश किए जिससे उसका अपराध साबित होता है।

नरेश अविनाश

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