देश की खबरें | नीट-यूटी मामला: पटना उच्च न्यायालय ने सीबीआई को 13 आरोपियों की हिरासत सौंपी

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नयी दिल्ली, 12 जुलाई पटना उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट)-स्नातक (यूजी) के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में बिहार पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 13 लोगों की हिरासत शुक्रवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी।

केंद्रीय जांच एजेंसी अब इन आरोपियों से हिरासत में पूछताछ कर सकेगी और उनका सामना मामले के ‘मास्टरमाइंड’ रॉकी उर्फ ​​राकेश रंजन से करा सकेगी, जिसे बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया गया था।

एजेंसी ने राज्य पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 13 व्यक्तियों की हिरासत उसे सौंपे जाने का अनुरोध किया था। इन आरोपियों को कुछ दिन पुलिस हिरासत में रखने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

सीबीआई की याचिका को दो जुलाई को पटना स्थित सीबीआई के विशेष मजिस्ट्रेट ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि गिरफ्तारी के बाद पहले 15 दिन के भीतर पुलिस हिरासत मांगने की वैधानिक अवधि समाप्त हो चुकी है।

सीबीआई ने इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए कहा था कि उसने जून में जांच शुरू की थी और उसे राज्य पुलिस द्वारा गिरफ्तार संदिग्धों से पूछताछ करने का मौका दिया जाना चाहिए।

केंद्रीय एजेंसी ने कहा था कि राज्य पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने 15 दिन की पुलिस हिरासत की अवधि भी पूरी नहीं की।

सूत्रों के अनुसार, आरोपी सिर्फ दो से चार दिन पटना पुलिस एवं बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाइयों की हिरासत में रहे और फिर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

सीबीआई ने तर्क दिया कि उसे इन आरोपियों की पुलिस हिरासत की शेष अवधि के लिए उनकी हिरासत सौंपी जा सकती है, जो 11-13 दिन की हो सकती है। सीबीआई के इस अनुरोध को उच्च न्यायालय ने मंजूर कर लिया।

न्यायमूर्ति संदीप कुमार ने कहा, ‘‘विशेष मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के क्रियान्वयन पर मामले की गंभीरता को देखते हुए और न्याय के हित में रोक रहेगी।’’

न्यायमूर्ति कुमार ने विशेष मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि 13 आरोपियों की हिरासत सीबीआई को शुक्रवार को ही सौंप दी जाए।

उन्होंने कहा, ‘‘आदेश की वेब कॉपी प्रस्तुत करने पर पटना में विशेष मजिस्ट्रेट सीबीआई, एजेंसी को आरोपियों की सौंपेंगे। पटना स्थित बेउर केंद्रीय कारागार या किसी अन्य जेल के अधीक्षक आज ही सीबीआई को हिरासत सौंप देंगे, जिनमें आरोपी रह रहे हैं और प्रतिवादियों को सौंपने में किसी भी आधार पर देरी नहीं करेंगे।’’

मेडिकल प्रवेश परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही सीबीआई ने इस मामले में अब तक छह प्राथमिकी दर्ज की हैं। इस मामले में करीब 57 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 12 को केंद्रीय एजेंसी ने और बाकी आरोपियों को विभिन्न राज्य पुलिस बलों ने गिरफ्तार किया है। अब तक 22 लोगों को जमानत मिल चुकी है।

बिहार में दर्ज प्राथमिकी प्रश्नपत्र लीक से संबंधित है, जबकि गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में दर्ज प्राथमिकियां परीक्षार्थियों के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति के परीक्षा देने और धोखाधड़ी से संबंधित हैं।

एजेंसी की प्राथमिकी परीक्षा में कथित अनियमितताओं की ‘व्यापक जांच’ से संबंधित है।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए नीट-यूजी का आयोजन करती है। इस साल पांच मई को यह परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें 571 शहरों के 4,750 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 23 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे।

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