देश की खबरें | हत्या का मामला: उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय की कुछ टिप्पणियों को "बिलकुल अनुचित" बताया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को एक मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एक फैसले में की गई कुछ टिप्पणियों को ‘‘बिलकुल अनुचित’’ और ‘‘न्यायिक अनुशासन’’ के खिलाफ करार दिया। हत्या के इस मामले में शीर्ष अदालत ने पूर्व में एक आरोपी की दोषिसिद्धि की पुष्टि की थी।
नयी दिल्ली, 13 जनवरी उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को एक मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एक फैसले में की गई कुछ टिप्पणियों को ‘‘बिलकुल अनुचित’’ और ‘‘न्यायिक अनुशासन’’ के खिलाफ करार दिया। हत्या के इस मामले में शीर्ष अदालत ने पूर्व में एक आरोपी की दोषिसिद्धि की पुष्टि की थी।
न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति एस आर भट की पीठ ने कहा कि जब आरोपी के वकील को सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने पहले ही दोषसिद्धि की पुष्टि कर दी थी तो उच्च न्यायालय मामले की जांच या गुण-दोष पर टिप्पणी करने के लिए "खुला नहीं" था।
पीठ ने उल्लेख किया कि शीर्ष अदालत ने पूर्व में मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने के एक आदेश को दरकिनार कर दिया था और हत्या के मामले में सजा के सवाल पर विचार करने के लिए मामले को उच्च न्यायालय भेज दिया था।
इसने यह भी कहा कि इसके बाद उच्च न्यायालय ने न केवल मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया, बल्कि जांच सहित अपने फैसले में कुछ टिप्पणियां भी कीं।
शीर्ष अदालत ने कहा, "न्यायिक अनुशासन की आवश्यकता है कि एक बार जब इस अदालत से दोषसिद्धि की पुष्टि हो गई तो उच्च न्यायालय को उसके बाद मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी, विशेष रूप से, तब, जब इस अदालत द्वारा केवल सजा पर विचार करने के उद्देश्य से मामले को उच्च न्यायालय को भेजा गया था।''
शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के मई 2022 के फैसले के खिलाफ राज्य द्वारा दायर एक अपील पर आदेश पारित किया, जिसमें मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था।
मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के उच्च न्यायालय के फैसले के बारे में पीठ ने कहा कि उसे इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नजर नहीं आता।
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