देश की खबरें | राजस्थान में नगर निकायों के चुनाव नवंबर में एक साथ कराए जाने की संभावना : मंत्री

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. राजस्थान में नगर निकायों के चुनाव नवंबर में एक साथ कराए जाने की संभावना है। स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बुधवार को विधानसभा में यह बात कही।

जयपुर, पांच मार्च राजस्थान में नगर निकायों के चुनाव नवंबर में एक साथ कराए जाने की संभावना है। स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बुधवार को विधानसभा में यह बात कही।

उन्होंने कहा कि ‘एक राज्य, एक चुनाव’ के तहत नवंबर 2025 में सभी नगर निकायों के चुनाव एक साथ करवाए जाना संभावित है। उन्होंने बताया कि चुनावों के मद्देनजर राज्य में नगरीय निकायों के वार्डों के पुनर्गठन एवं परिसीमांकन का कार्य प्रक्रियाधीन है। मंत्री ने बताया कि इसके बाद कुल वार्डों की संख्या निश्चित हो सकेगी और फिर मतदाता सूची को अद्यतन किया जाएगा।

मंत्री प्रश्नकाल के दौरान एक सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि नगर निकायों के चुनाव कराने का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग का है।

खर्रा ने कहा कि छोटी नगरपालिकाओं में प्रति वार्ड एक मतदान केंद्र तथा नगर परिषद एवं नगर निगमों में प्रति वार्ड आवश्यकतानुसार 5 से 10 मतदान केंद्र बनेंगे। इसके मद्देनजर एक साथ चुनाव करवाने के लिए अतिरिक्त ईवीएम की व्यवस्था पड़ोसी राज्यों से की जाएगी।

खर्रा ने कहा कि ‘एक राज्य, एक चुनाव’ का मूल उद्देश्य बार-बार लगने वाली आचार संहिता से विकास कार्यों में होने वाले व्यवधान एवं संसाधनों के अपव्यय को रोकना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ‘एक राज्य,एक चुनाव’ योजना पर राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में बजट घोषणा की जा चुकी है।

इससे पहले विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में स्वायत्त शासन राज्य मंत्री ने बताया कि राज्य में नगरीय निकायों के वार्डों के पुनर्गठन एवं परिसीमांकन के लिए स्वायत्त शासन विभाग में परिसीमन का कार्य प्रक्रियाधीन है। इस संबंध में जारी चरणबद्ध कार्यक्रम का विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा।

उन्होंने जानकारी दी कि ‘एक राज्य, एक चुनाव’ के संबंध में विधिक राय ली जा रही है, जिसके प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

मंत्री ने बताया कि नगरीय निकायों के पुनर्गठन एवं परिसीमांकन के लिए प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण एवं समीक्षा हेतु 16 जनवरी, 2025 के आदेश से एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया है।

उन्होंने बताया कि इस उप समिति की बैठक निर्धारित कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में ‘एक राज्य,एक चुनाव’ के लिए विधि में संशोधन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

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