देश की खबरें | नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने के आरोप में व्यक्ति को दस साल के कठोर करावास की सजा

ठाणे, 12 जुलाई महाराष्ट्र के ठाणे जिले में सात साल की बच्ची का यौन शोषण करने के जुर्म में एक विशेष अदालत ने एक व्यक्ति को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनायी है ।

विशेष न्यायाधीश वी वी विरकर ने सोमवार को अरोपी सज्जाद असलम कंकाली (26) को भारतीय दंड संहिता एवं पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी करार दिया था ।

न्यायाधीश ने उसे दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनायी और 13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया ।

विशेष लोक अभियोजक रेखा हिवराले ने अदालत को बताया कि दोषी और पीड़ित दोनों एक ही मुहल्ले में रहते थे ।

उन्होंने बताया कि पांच दिसंबर 2015 को घर के बाहर खेल रही पीड़िता का आरोपी ने अपहरण कर लिया और उसे पास के वन क्षेत्र में ले गया, जहां उसने उसका यौन शोषण किया। उन्होंने बताया कि इस दौरान पीड़िता के चेहरे और पीठ पर चोट आई।

उन्होंने बताया कि पीड़िता बाद में रोती हुयी अपने घर आयी और घटना की जानकारी अपनी मां को दी ।

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