देश की खबरें | अंतरिम जमानत पर जेल से छूटे शख्स ने पत्नी की हत्या की, अदालत ने लगाई पुलिस को फटकार

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. एक स्थानीय अदालत ने अंतरिम जमानत पर रिहा किए गए एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी की कथित तौर पर हत्या किये जाने पर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई और कहा कि “अधिकारियों की ढिलाई" के कारण वह एक असहाय पीड़ित की रक्षा करने के अपने कर्तव्य में विफल रही है।

नयी दिल्ली, छह अगस्त एक स्थानीय अदालत ने अंतरिम जमानत पर रिहा किए गए एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी की कथित तौर पर हत्या किये जाने पर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई और कहा कि “अधिकारियों की ढिलाई" के कारण वह एक असहाय पीड़ित की रक्षा करने के अपने कर्तव्य में विफल रही है।

आरोपी नंदा नायक ने अंतरिम जमानत पर रद्द होने पर जेल में आत्मसमर्पण करने से पहले अपनी पत्नी झरना की कथित तौर पर हत्या कर दी जो उसके खिलाफ दर्ज मामले में एक प्रत्यक्षदर्शी थी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुज अग्रवाल ने कहा कि पुलिस ने 16 जुलाई के आदेश का सख्ती से पालन नहीं किया जिसमें उसे आरोपी की पत्नी की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था।

न्यायाधीश ने दिल्ली पुलिस के आयुक्त से मामले पर निजी तौर पर गौर करने, दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और उनके द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदम पर रिपोर्ट सौंपने का आग्रह किया है।

न्यायाधीश ने पांच अगस्त के आदेश में कहा, “अधिकारियों की ढिलाई के चलते एक अनमोल मानवीय जीवन चला गया। व्यवस्था असहाय पीड़ित की अपराध से रक्षा करने के अपने पवित्र कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रही है।”

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कहा कि दिल्ली पुलिस का आदर्श वाक्य "शांति, सेवा, न्याय" इस मामले में खरा नहीं उतरा है।

नायक को 2017 में गिरफ्तार किया गया था जब उसने झरना, उसके भाई और जीजा पर चाकू से हमला किया था। उसे जून 2021 में 90 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था।

हालांकि, अदालत ने 31 जुलाई को जमानत रद्द कर दी थी जब उसे मालूम चला था कि वह मामले के गवाहों को धमकी दे रहा है और उनपर मामला वापस लेने के लिए दबाव बना रहा है।

अदालत ने दो दिन के अंदर उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। पुलिस के मुताबिक, नायक ने आत्मसमर्पण से पहले पत्नी की हत्या कर दी।

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