ठाणे, 2 जून : महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने फैक्टरी के मालिक की पत्नी की हत्या के मामले में 35 वर्षीय व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है. यह मामला 2016 का है जब एकतरफा प्यार में पड़े व्यक्ति ने महिला की हत्या कर दी थी. कल्याण के जिला न्यायाधीश शौकत गोरवाड़े ने 31 मई को पारित अपने आदेश में मनोरंजन महाकंड को 35 वर्षीय महिला की हत्या का दोषी ठहराया. मनोरंजन महाकंड जिले के अंबरनाथ में स्थित एक फैक्टरी में काम करता था.
अतिरिक्त लोक अभियोजक सचिन कुलकर्णी ने अदालत को बताया कि मनोरंजन अक्सर अपनी फैक्टरी के मालिक के घर जाता था और उसकी पत्नी से एकतरफा प्यार करता था. अतिरिक्त लोक अभियोजक सचिन कुलकर्णी के मुताबिक 24 मार्च, 2016 को मनोरंजन अपनी फैक्टरी के मालिक के घर गया, जहां उसने मालिक की पत्नी को किसी और से बात करते हुए देखा. यह भी पढ़ें :कश्मीर में एक और टारगेट किलिंग, आतंकी ने हिंदू बैंक मैनेजर को मारी गोली, वारदात का वीडियो आया सामने
उसे शक हुआ कि महिला किसी और से प्यार करती है, इसके बाद मनोरंजन महिला को घसीटकर रसोई में ले गया और चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी. कुलकर्णी के अनुसार न्यायाधीश ने आरोपी को हत्या का दोषी ठहराते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई.