Maharashtra: सड़क हादसे में मारे गए छात्र के परिजन को 23.8 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने का आदेश

ठाणे मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिरण (एमएसीटी) ने 2018 में सड़क हादसे में मारे गए एक छात्र के माता-पिता को 23.81 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया है. एमएसीटी के अध्यक्ष अभय जे मंत्री के इस आदेश की प्रति शनिवार को उपलब्ध कराई गई.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit : Pixabay)

ठाणे (महाराष्ट्र), 29 मई : ठाणे मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिरण (एमएसीटी) ने 2018 में सड़क हादसे में मारे गए एक छात्र के माता-पिता को 23.81 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया है. एमएसीटी के अध्यक्ष अभय जे मंत्री के इस आदेश की प्रति शनिवार को उपलब्ध कराई गई. मंत्री ने हादसे के लिए जिम्मेदार वाहन के मालिक और बीमाकर्ता को दावा दाखिल किए जाने की तारीख से सात प्रतिशत ब्याज के साथ दावाकर्ता को संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से भुगतान करने का आदेश दिया. न्यायाधिकरण ने दावाकर्ता को जो राशि दिए जाने का आदेश दिया है, उसमें 40 प्रतिशत राशि भविष्य की संभावनाओं को हुए नुकसान के एवज में देने को कहा गया है.

दावाकर्ता किशोर टी पंसारे (44) और मंगल किशोर पंसारे (40) की ओर से पेश हुए वकील संबाजी टी कदम ने न्यायाधिकरण से कहा कि 31 अगस्त, 2018 को यश किशोर पंसारे अपने एक मित्र के साथ स्कूटर पर पीछे बैठकर कहीं जा रहा था, तभी महाराष्ट्र के नवी मुंबई में खैरने के पास तेज गति से आ रहे एक ट्रक ने दो पहिया वाहन को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे यश नीचे गिर गया और ट्रक ने उसे कुचल दिया. यह भी पढ़ें : कुतुबमीनार से भी ऊंचे प्लेटफॉर्म और रेलवे ट्रैक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जल्द दौड़ेगी रेल

इससे छात्र की मौके पर ही मौत हो गई. उस समय यश की आयु 18 वर्ष थी और वह मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रहा था. यश के माता-पिता ने न्यायाधिकरण में अभिवेदन दिया कि उनके पुत्र की मौत के कारण उनके भविष्य की आय को नुकसान हुआ है. न्यायाधिकरण ने छात्र के माता-पिता को 23.8 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया.

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